दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों का पंजीकरण रद्द

*दिल्ली में 55 लाख वाहन अब ‘अवैध’, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल: दिशा-निर्देश जारी

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर अहम फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए 2024 से दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। साथ ही इन पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति न करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके लिए दिल्ली के 477 ईंधन रिफिलिंग स्टेशनों पर यह उपकरण लगाया गया है। जिसकी मदद से वाहनों के जीवन चक्र को जाना जा सकेगा। दिल्ली में ऐसे वाहनों की संख्या 55 लाख से अधिक है। इन वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है।

परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक या निजी स्थानों पर इन वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों के पास दो ही विकल्प हैं। सबसे पहले, वाहन को उसकी जीवन अवधि समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त करना होगा। दूसरा यह कि इसे ख़त्म कर दिया जाए।

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में सार्वजनिक या निजी स्थानों पर पुराने वाहन खड़े पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही वाहन मालिक को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। 5000 से रु. 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ईंधन रिफिलिंग स्टेशनों को इन वाहनों को ईंधन की आपूर्ति न करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए एक प्रणाली तैयार की गई है। अधिकांश पेट्रोल पंप कवर्ड हैं।

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