
फिरोजाबाद।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 के सफल आयोजन के दृष्टिगत आज दिनांक 12.03.2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य, स्वरूप एवं उसके माध्यम से होने वाले वाद निस्तारण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
प्रेस वार्ता में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक वसूली वाद, विद्युत देयता संबंधी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट के वाद, आपराधिक शमनीय वाद तथा अन्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाएगा।
यह भी बताया गया कि लोक अदालत में निस्तारित वादों में न्यायालय शुल्क की वापसी, समय एवं धन की बचत तथा पक्षकारों के मध्य आपसी सौहार्द बनाए रखने का अवसर प्राप्त होता है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होते हैं तथा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील भी नहीं की जाती।
प्रेस वार्ता के माध्यम से जनपद के समस्त वादकारियों एवं आमजन से अपील की गई कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराकर लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं।







