मोटरसाइकिल पर चार साल तक के बच्चे के लिए क्रैश हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस अनिवार्य

सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट अनिवार्य करने के लिए आज नए नियमों की घोषणा की।

नए नियमों के मुताबिक अगर चार साल तक का बच्चा मोटरसाइकिल पर बैठा हो तो मोटरसाइकिल की रफ्तार 30 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना के साथ सीएमवीआर 12 के नियम 13 में संशोधन किया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते समय सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि चार साल तक के बच्चे को खुद से बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सेफ्टी हार्नेस बच्चों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का जैकेट है जिसे संशोधित किया जा सकता है। मंत्रालय ने सुरक्षा उपायों पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं।

SHARE