कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी

कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी। विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत नहीं है लिहाजा सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया।

बिल में जबरन’ धर्मांतरण के लिए 25 हदार रुपये के जुर्माने के साथ तीन से पांच साल की कैद का प्रस्ताव है। बिल में यह भी कहा गया है कि नाबालिग, महिला या एससी/एसटी व्यक्ति को धर्मांतरित करने पर तीन से 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

बोम्मई सरकार का कहना है कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण की कानून में कोई जगह नहीं है। कानून के विरोध में ईसाई समुदाय ने सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था।

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून धार्मिक अधिकार प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कटौती नहीं करता।

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