गूगल पर एक महीने में दो बार 1337 करोड़, और 936.44 करोड़ का जुर्माना

गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने बड़ा एक्शन लिया है। सीसीआई ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने कहा है कि उसके अनुसार जब कोई भी एप निर्माता गूगल प्लेस्टोर पर अपनी एप को बेचना चाहता है या फिर एप या मोबाइल गेम के सहारे पैसा कमाना चाहता है, तो उसे गूगल का पेमेंट सिस्टम प्रयोग करना पड़ता है। गूगल का यह नियम भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है।

गूगल पर CCI ने 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही गूगल को आदेश दिया है की गूगल प्ले स्टोर पर एप निर्माता को थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम और UPI के तहत पैसा कमाने की सुविधा दी जाए।

सीसीआई ने यह भी आदेश दिया कि गूगल किसी भी एप निर्माता को उसका ही पेमेंट सिस्टम प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

गूगल पर यह भारी भरकम जुर्माना एक महीने में दूसरी बार लगाया गया है। इससे पहले बीते 20 अक्टूबर को CCI ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तब एंड्राइड फ़ोन में गूगल द्वारा अपनी app का वर्चस्व बनाये रखने के लिए अपनी एप को pre intall के तौर पर देने और यूजर को डिलीट तक ना करने देने की वजह से गूगल पर जुर्माना लगाया गया था।

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