अपनी अचल संपत्ति का विवरण दाखिल नहीं करने वाले आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध दंड या उचित कार्रवाई का सुझाव

नई दिल्ली।

अपनी अचल संपत्ति का विवरण दाखिल नहीं करने वाले आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध दंड या उचित कार्रवाई का सुझाव संसदीय स्थाई समिति ने दिया है। एमएलल

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अचल संपत्ति का विवरण दाखिल नहीं करने वाले आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध दंड या उचित कार्रवाई का सुझाव दिया है।

रिपोर्ट 27 मार्च को संसद में पेश की गई। वर्ष 2023 में 15 आईएएस अधिकारियों, 2022 में 12 और 2021 में 14 आईएएस अधिकारियों को संबंधित वर्षों का आईपीआर दाखिल नहीं करने के कारण कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य सतर्कता स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

समिति ने सिफारिश की कि सभी आईएएस अधिकारियों द्वारा समय पर आईपीआर दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत अनुपालन निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है। इस तंत्र में विभाग के भीतर एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन शामिल होना चाहिए जो सभी अधिकारियों की स्थिति को ट्रैक करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हो। इसके अलावा समिति अनुपालन नहीं होने पर दंड या उचित कार्रवाई का प्रस्ताव करती है।

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