स्वास्थ्य विभाग का निर्देश, गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के टीकाकरण सेवा की जाये बहाल

जमुई: जिला में कोरोना संक्रमण प्रसार के मद्देनजर स्थगित किये गये नियमित टीकाकरण एवं आरोग्य दिवस संबंधी कार्य फिर से बहाल होंगे.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों व सिविल सर्जन को पत्र लिखकर विस्तार से दिशानिर्देश दिये हैं. पत्र में कहा गया है

बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है. साथ ही सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है

टीकाकरण का कार्य कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक एवं व्यक्तिगत दूरी, हाथ धोने एवं श्वसन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जाये.

रेड जोन जिलों में नहीं चलेगा अभियान:

पत्र के माध्यम से कोविड-19 से संक्रमित कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी स्थलों पर ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्र के दौरान टीकाकरण के साथ अन्य गतिविधियों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं.

रेड जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को छोड़कर शेष सभी सत्र स्थल पर टीकाकरण का काम होना है.

नॉन हॉटस्पॉट जिला यानी ऑरेंज जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सत्र स्थलों पर टीकाकरण का काम किया जाना है. ग्रीन जोन जिलों में सभी सत्र स्थलों पर टीकाकरण कार्य होना है.

सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल:

जिला स्तर पर नियमित टीकाकरण का कार्य कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कराये जाने के लिए निर्देश दिया गया है.

इस दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मियों, लाभार्थियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय यथा: सभी स्तर पर व्यक्तिगत दूरी, कम से कम 6 फीट की दूरी, मुंह को ढ़क कर रखने, हाथ धोने एवं स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे.

लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र पर आमंत्रित करेंगी आशा:

प्रत्येक टीकाकरण सत्र के पूर्व सभी लक्षित लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र स्थल समय की सूचना आशा द्वारा दी जाएगी.

लाभार्थियों को एक तय समय सारणी के अनुसार सत्र स्थल पर आने के लिए सूचित किया जाएगा. ताकि किसी भी परिस्थिति में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र ना हो पाए.  इसके साथ ही सत्र स्थल पर निश्चित दूरी पर घेरा का प्रतीक चिन्ह बना कर लाभार्थियों को रखा जाएगा.

बुखार व सर्दी-खांसी के लक्षण पाए जाने पर होगी जांच:

निर्देश में कहा गया है कि आशा व अन्य सामुदायिक उत्प्ररेकों यह ध्यान रखेंगे कि यदि किसी लाभार्थी अथवा उसके अभिभावक को बुखार, सर्दी-खांसी के लक्षण पाए जाते हैं

तो उस लाभार्थी को टीकाकरण के लिए नहीं बुलाया जाए तथा ऐसे लक्षणों वाले लाभार्थी अथवा उसके अभिभावक का अलग से सूची तैयार कर टीकाकर्मी के माध्यम से संबंधित स्वास्थ्य संस्थान को सूचित किया जाए.  उक्त लक्षण वाले व्यक्ति की कोविड-19 संक्रमण से संबंधित समुचित जांच की व्यवस्था कराई जाए.

इन निर्देशो का करना होगा पालन:

• प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट को पर्याप्त संख्या में मास्क, ग्लब्स, हैंड सेनीटाइजर व साबुन उपलब्ध कराया जाए।

• कोल्ड चैन हैंडलर द्वारा वैक्सीन वितरण के पूर्व अच्छी तरह सैनिटाइजर व साबुन से हाथ साफ करना होगा।

• सभी संबधित कर्मी द्वारा कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से मास्को अगला उसका उपयोग किया जाए

• प्रत्येक लाभार्थी के बीच 2 मीटर की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए

• लाभार्थियों लाभार्थी को लेकर आने वाले परिवार के सदस्य भी निश्चित रूप से अपने मुंह एवं नाक को कपड़े मास्क से ढककर  आएं

• टीका कर्मी द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को टीका देने के पूर्व ग्लब्स सहित अपने हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर साबुन से धो लें

• टीकाकर्मी टीकाकरण के समय मास्क एवं ग्लब्स से लगाकर ही कार्य करेंगे

• टीका कर्मी द्वारा सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

• टीका कर्मी द्वारा लाभार्थियों को कोरोना से बचाओ संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाये।

टीकाकरण के पश्चात:

• सत्र स्थल पर टीकाकरण जनित कचरे का निस्तारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार किया जाए

• सत्र पर कोई वायल अर्थात वैक्सीन वायल के गिर जाने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको टच कर दिया हो तो उस वैक्सीन वायल को नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में उसे अन्य बचे हुए वैक्सिंग के साथ ना रखा जाए

• सत्र समाप्ति के पश्चात टीकाकर्मी ग्लब्स को निकालकर साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें

• वैक्सीन कैरियर को सत्र से आने के उपरांत सामान्य पानी से धोने के बाद हाइपोक्लोराइट घोल से धोने के बाद ही पुनः उपयोग में लाया जाए.

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