राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं वादों का निस्तारण

फिरोजाबाद।

जनपद न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 मई को किया जायेगा। जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के द्वारा कराया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों और विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए फिरोजाबाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन 21 मई को किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है अथवा प्रकरण दायर करने की सोच रहे हैं तो प्री-लिटिगेशन केस के रूप में तत्काल दायर कर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

लोक अदालत में 1 लाख 25 हजार वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम प्रकरण, सभी दीवानी प्रकरण, श्रम एवं औद्योगिक विवाद पेंशन मामले, बैंक वसूली मामले, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, विवाद पूर्ण प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत में करवाया जा सकता है। लोक अदालत में शामिल होकर अपने विभिन्न वादों का निस्तारण करा सकते हैं

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