मातृ शिशु पोषण के लिए दो किस्तों में मिलेगी धनराशि, कराएं पंजीकरण

  • दूसरी शिशु बालिका होने पर मां को एकमुश्त छह हजार रुपये देने का है प्रावधान
  • दो दिवसीय पंजीकरण अभियान एक दिसम्बर को भी चलेगा

आगरा,
गर्भवती मां और प्रसव के बाद मातृ शिशु के पोषण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 के तहत अब दो किस्तों में ही 5000 रुपये मिलेंगे। पहले यह तीन किस्तों में दिये जाते थे। इसके लिए गुरुवार से दो दिवसीय लाभार्थी विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया गया।

अभियान के पहले दिन 15 ब्लॉक में 53 पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। योजना के बदले स्वरूप में दूसरी शिशु बालिका होने पर एकमुश्त छह हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है । पात्र लाभार्थी आशा और एएनएम की मदद से एक दिसम्बर को भी विशेष अभियान के तहत पंजीकरण करवा सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नवंबर 2023 से पीएमएमवीवाई 2.0 पोर्टल शुरू हुआ है। इस पर अब तक कुल 424 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा सका है। इस योजना में पहली बार गर्भवती होने पर (बेटा या बेटी को जन्म देने पर) तीन किस्तों में मिलने वाली पांच हजार की धनराशि अब दो किस्तों में मिल सकेगप0। प्रथम किस्त के तौर पर तीन हजार रुपए और दूसरी किस्त के तौर पर दो हजार रुपए लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजे जाएंगे। गर्भधारण से शिशु के जन्म से 570 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जाएगा। पहली किस्त पंजीकरण के बाद और दूसरी किस्त बच्चे का टीकाकरण होने के बाद खाते में भेजी जाती है। योजना की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दूसरी शिशु बालिका होने पर एकमुश्त छह हजार रूपये दिये जाएंगे। इसके लिए शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जाएगा।

पीएमएमवीवाई के नोडल अधिकारी डॉ. पीके शर्मा ने बताया कि योजना के तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पताल में जन्मे बच्चे की मां पात्र हैं। अगर किसी मां को दूसरा शिशु बालक होगा तो योजना से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होगा।

नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मां का आधार कार्ड, एमसीपी कार्ड, प्रसवपूर्व जांच की तारीख के अलावा आठ लाख से कम आय की स्थिति में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और मनरेगा कार्ड में से कोई एक दस्तावेज होना आवश्यक है। महिला किसान की स्थिति में लाभार्थी को किसान सम्मान निधि का भी लाभार्थी होना जरूरी है। यदि लाभार्थी दिव्यांग है तो 40 फीसदी से अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी होगा।

ब्लॉक पिनाहट के अंतर्गत आने वाले उपकेंद्र पापरी नागर की एएनएम रागिनी ने बताया कि उन्होंने अभियान के तहत गुरुवार को आठ पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण कराए हैं । योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए काफी मददगार होगी ।

SHARE