विश्व एड्स दिवस पर 9 दिसंबर को लगने वाली “राष्ट्रीय लोक अदालत” के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश

विश्व एड्स दिवस” के अवसर पर ए.डी.आर. भवन में गोष्ठी आयोजित की गई।

9 दिसंबर को लगने वाली “राष्ट्रीय लोक अदालत” के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

फिरोजाबाद मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन और प्रभारी सचिव व सिविल जज सी०डि० प्रेम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ए०डी०आर० भवन में पर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें, जिसमें प्राधिकरण के प्रभारी सचिव द्वारा एड्स की रोकथाम, लक्षण एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जनपद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 11 के विश्राम कक्ष में भी विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें, 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली “राष्ट्रीय लोक अदालत” को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया गया तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने एवं विद्युत अधिनियम के अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर चर्चा की गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज सी०डि० प्रेम बहादुर सिंह ने बैठक में उपस्थित समस्त अधिशासी अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि, वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पम्पलेट, पोस्टर व बैनर आदि के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्युत अधिनियम के अधिक से अधिक बादों का निस्तारण कराने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज सी०डि० प्रेम बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि, शुक्रवार को मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण फिरोजाबाद के सभागार में समस्त बीमा कम्पनियों के साथ एक बैठक का अयोजन धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर दिया गया।

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