ए०डी०आर० भवन पर इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के समन्वय से प्रेस वार्ता

फिरोजाबाद।

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.03.2024 को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से की गयी।

प्रेस वार्ता में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रशासन द्वारा राजस्व के 23142 बाद, अन्य विभागों द्वारा 106355 वाद चिन्हित किये गये हैं तथा बैंक ऋण सम्बन्धी 35571 बाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। टेलीफोन के बकाया मामलों में बी०एस०एन०एल० द्वारा 1250 वाट चिन्हित किये गये है, पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किया जा रहे है, पक्षकार बिल को अदा कर राष्ट्रीय लोक अदालत में छूट का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे ही विद्युत सम्बन्धी बादों में 911 चाद चिन्हित किये गये हैं, पक्षकार जिनके विद्युत बिल काफी समय से बकाया चल रहे हैं वे उपरोक्त लोक अदालत में विद्युत बिल का भुगतान कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 7059 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण द्वारा 117 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं जिसमें पक्षकारान एवं समस्त बीमा कम्पनियों के मध्य वार्ता हेतु प्रीट्रायल बैठकें दिनांक 06, 15, 21, 27 फरवरी 2024 एवं 01 मार्च 2024 सुनिश्चित की गयी है। परिवार न्यायालयों के वैवाहिक बादों में कुल 44 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये है। इसी प्रकार पक्षकारान के मध्य वार्ता हेतु परिवार न्यायालय द्वारा पीरों गठित की गयी हैं, इसी क्रम में पक्षकारनों हेतु प्रीट्रायल बैठने दिनाक 08, 16, 22 फरवरी 2024 एव 01, 06 मार्च 2024 सुनिश्चित की गयी है। पटी आफेस के बादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 05-03-2024, 06-03-2024 07-03-2024 को तथा आर्बींटेशन यादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 09-03-2024 सुनिश्चित की गयी हैं

प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह अपर जिला न्यायाधीश द्वारा यह अवगत कराया गया कि बैंक के ऋण सम्बन्धी लगभग 35571 वादों की राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है जिसमें प्राधिकरण की रक से नोटिस प्रेषित किये गये हैं। बैंक ऋण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न कैतों के स्टाल लगेंगे, जिसमें वादकारी अपने
ऋण सम्बन्धी वाद को समझौते के आधार पर सरकाल समाप्त करा सकते हैं। इसी प्रकार ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु आने वाले जनमानस की भीड को देखते हुए जनपद न्यायालय पर ट्रेफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टालों की स्थापना की गयी है जहाँ पर ट्रेफिक पुलिस की ओर से एवं परिवहन विभाग की ओर से कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जायेगा जिससे आने वाली वादकारियो/जनमानस को परेशानी का सामना न करना पड़े।

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनाक 09-03-2024 के सम्बन्ध में बादकारियों के हित में चर्चा की गयी तथा बादकारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सचिव द्वारा इस बात की जानकारी दी गयी कि ई-सेवा केन्द्र के समीप स्थापित उपरोक्त सहायता केन्द्र दिनाक 09-03-2024 दिन शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तक, प्रत्येक कार्य दिवस पर लोगों की सहायता हेतु कार्य करती रहेगी। इसके अतिरिक्त सहायता केन्द्र पर तैनात परा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा दिनाक 09 मार्च 2024 दिन शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजीव सिंह द्वारा बताया गया कि माननीय श्री हरवीर सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के दिशानिर्देशन में ही उक्त सहायता केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसका उददेश्य वादकारियों को अधिक से अधिक विधिक रूप से जागरूक बनाना है।।

दिनांक 09-03-2024 (दिन शनिवार) को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थित होंगे। इनके द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व नोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के द्वारा किया जायेगा।

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, अन्य विभाग, न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सहित 3 लाख (तीन लाख) वादों के निस्तारण का लक्ष्य रख गया है, राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु चर्चा की गयी।

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