जनपद न्यायालय के केन्द्रीय सभागार में इलैक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के समन्वय से प्रेस वार्ता

फिरोजाबाद।

जनपद न्यायालय के केन्द्रीय सभागार में इलैक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के समन्वय से प्रेस वार्ता, पेटी ऑफेंस वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 05-03-2025 से दिनांक 07-03-2025 तक तथा आर्बीट्रेशन वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांकित 08-03-2025 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08-03-2025 को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से की गयी।

प्रेस वार्ता में श्री राजीव सिंह, नोडल अधिकारी/अपर जनपद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 03 फिरोजाबाद द्वारा बताया गया कि दिनांक 08-03-2025 को आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रशासन द्वारा अब तक राजस्व के 38260 वाद, अन्य विभागों द्वारा 65445 वाद चिन्हित किये गये हैं तथा बैंक ऋण सम्बन्धी 39813 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। टेलीफोन के बकाया मामलों में बी०एस०एन०एल० द्वारा 1618 वाद चिन्हित किये गये हैं, पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किये गये हैं, पक्षकार बिल को अदा कर राष्ट्रीय लोक अदालत में अनुमन्य छूट का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे ही विद्युत सम्बन्धी वादों में 554 वाद चिन्हित किये गये हैं, पक्षकार जिनके विद्युत चोरी सम्बन्धी वाद विचाराधीन हैं वे इस लोक अदालत में विद्युत बिल का भुगतान कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक 21882 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण द्वारा 72 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं जिसमें पक्षकारान एवं समस्त बीमा कम्पनियों के मध्य वार्ता हेतु प्रीट्रायल बैठकें आयोजित की गयी हैं। परिवार न्यायालयों के वैवाहिक वादों में कुल 200 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। इसी क्रम में कई प्रीट्रायल बैठकें आयोजित की गयी हैं। पेटी आफेंस के वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 05-03-2025, 06-03-2025 व 07-03- 2025 को तथा आर्बीटेशन वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 08-03-2025 को भी आयोजित की जा रही है।

श्री पीयूष सिद्धार्थ, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि बैंक के ऋण सम्बन्धी लगभग 36522 वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है। बैंक ऋण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टाल लगेंगे, जिसमें वादकारी अपने ऋण सम्बन्धी वादों को समझौते के आधार पर तत्काल समाप्त करा सकते हैं। इसी प्रकार ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु आने वाले जनमानस की भीड को देखते हुए जनपद न्यायालय पर ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टालों की स्थापना की जाएगी। जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से एवं परिवहन विभाग की ओर से कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जायेगा जिससे वादकारियों/जनमानस को परेशानी का सामना न करना पडे। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के समक्ष भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण होगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 08-03-2025 के सम्बन्ध में वादकारियों के हित में चर्चा की गयी तथा वादकारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सचिव द्वारा इस बात की जानकारी दी गयी

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