देहरादून शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

देहरादून।

देहरादून शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क तय किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। नगर निगम ने 31 मई तक आपत्तियां मांगी हैं जिसके बाद पंजीकरण शुरू होगा।

नगर निगम देहरादून की ओर से जारी व्यापार लाइसेंस उपविधि का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रविधान है। प्रथम बार उल्लंघन पर 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। जिसके बाद दोगुना पंजीकरण अथवा नवीनीकरण शुल्क वसूला जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन पर सात दिन का नोटिस और फिर चार गुना शुल्क लिया जाएगा। इसके बावजूद व्यवसायी पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं करता है तो आरसी काटी जाएगी।

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के लिए जारी व्यापार लाइसेंस उपविधि पर आपत्ति को लेकर 15 दिन का समय दिया गया है। जिसके तहत आगामी 31 मई शाम पांच बजे से पहले प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। इस उपविधि से संबंधित जानकारी नगर निगम देहरादून की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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