पटाखा व्यापारियों को मिली अस्थायी छूट, शीर्ष अदालत ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी

नई दिल्ली।

पटाखा व्यापारियों को मिली अस्थायी छूट, शीर्ष अदालत ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी है। दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। शीर्ष अदालत ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दे दी है। हालांकि, इसके लिए समय की पाबंदी लागू रहेगी। इन दोनों दिनों में सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

सोमवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस पर लगी रोक को भी अस्थायी रूप से हटा दिया है, उन्हें 4 से 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखों के ब्रिकी की अनुमति दी गई है।

ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक पटाखों के मुकाबले कम आवाज और कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल कम या नहीं किया जाता है। इन्हें CSIR-NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) के मानकों के आधार पर तैयार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।

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