सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को ऐलान किया कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 15 मार्च 2022 होगी। इसका फायदा वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं को नहीं मिलेगा। उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही थी अब वे 5000 रुपये की पेनाल्टी के साथ 31 मार्च तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए 15 मार्च तक की छूट उन व्यत्गित टैक्सपेयर्स को दी गई है, जिनको अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। आसान शब्दों में समझें तो केवल ऑडिट अकाउंट्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।
बोर्ड ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से टैक्सपेयर की ओर से बताई गईं दिक्कतों और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख बढ़ाई गई है। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की तारीखों को 15 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली कई संस्थाओं ने इससे पहले वित्त मंत्रालय से आयकर रिटर्न फाइल करने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इन संस्थाओं का कहना था कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी के चलते कई लोग आखिरी दिन टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं, ऐसे में इस तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में कहा गया, “विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों को फाइल करने के दौरान दिक्कतें सामने आने की बात आई है। ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रवाधनों के तहत ई-फाइलिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है। टैक्सपेयर्स अब 15 मार्च तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे।