दिल्ली में 18 दिसंबर से “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम को सख्ती से लागू

दिल्ली में 18 दिसंबर से “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम को सख्ती से लागू हो गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को एजेंसियों, पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि पहले दिन से ही नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

एनफोर्समेंट प्लान के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन-बीएस-6 वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर पॉइंट्स समेत 126 चेकपॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इनकी मदद के लिए 37 विशेष वैन भी लगाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीमें भी पेट्रोल पंपों और शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर मौजूद रहेंगी। पेट्रोल पंप डीलरों और वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार चार स्तरों पर प्रदूषण से लड़ रही है, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, धूल, औद्योगिक प्रदूषण और ठोस कचरा।

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